बिहार में बालू घाटों का सरकार ने 1 अक्तूबर से खनन करने का दिया अनुमति

बिहार में घर बनवाने की तैयारी में जुटे आम लोगों के साथ ही तमाम ठेकेदार और निर्माण कंपनियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने एक अक्टूबर से राज्य के बालू घाटों पर खनन की अनुमति दे दी है। जिन बालू घाटों के लिए टेंडर हो गया है, वहां शनिवार से खनन कार्य शुरू होने की बात आई है। हालांकि घाटों में सोन नदी के तेज पानी बहाव से रास्ते कट गए हैं। जिनका मरम्मत कार्य जारी है। प्रथम दिन किसी भी घाट पर खनन नहीं हो सका, बिलकुल सन्नाटा पसरा रहा।
पहले 30 अब 37 घाट संचालित होंगे
जिला खनन पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बिहार स्टेट माइनिंग कारपोरेशन द्वारा तीन माह तक बालू घाटों को संचालित करने की आदेश प्राप्त हुआ है। जिसमें कुछ प्रक्रिया रह गई है। प्रक्रिया पूरी करने के बाद खनन प्रारंभ हो जाएगा। जिले भर में पहले करीब 30 घाट संचालित होते थे। परंतु इस बार नए नियमानुसार 37 घाट संचालित होंगे। बारुण प्रखंड क्षेत्र में 23 यानी केशव घाट से एनिकट होते हुए औरंगाबाद सोन 31 यानी शेखपुरा बालू घाट तक के कुल नौ बालू घाट संचालन की सूची में हैं। बारुण में कुल नौ घाटों के संचालन की अनुमति मिली है।

अवैध खनन रोकने के लिए कांबिंग आपरेशन


बताया कि अरवल जिला के सटे औरंगाबाद सीमा क्षेत्र पर महमदपुर औरंगाबाद सोन 01 से प्रारंभ होता है और बारुण होते हुए नवीनगर बड़ेम क्षेत्र में औरंगाबाद सोन 32 से औरंगाबाद सोन 37 तक बालू घाट को सूची में रखा गया है। खान निरीक्षक मो. दानिश आलम, मानसी प्रिया, अभिमन्यु कुमार और प्रदीप कुमार को नियुक्त किया गया है। दूसरी तरफ सोन नदी में अवैध खनन रोकने के लिए सरकार कांबिंग आपरेशन चलाने जा रही है। बालू तस्करों पर लगाम लगाने के लिए कई थानों की पुलिस मिलकर अभियान चलाएगी।

 

बिहार में बालू घाटों का सरकार ने 1 अक्तूबर से खनन करने का दिया अनुमति
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