लोक सूचना पदाधिकारी सह जिला शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ दर्ज हुआ FIR*
बिहार राज्य के औरंगाबाद जिला के आरटीआई एक्टिविस्ट शेखर सिन्हा ,बाई पास चौक, सिद्धार्थ नगर द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत औरंगाबाद के वर्तमान जिला शिक्षा पदाधिकारी संग्राम सिंह पर भारतीय दण्ड संहिता के विभिन्न धाराओं के साथ औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में केस दर्ज किया गया था जिसपर कोर्ट द्वारा 156/3 के तहत नगर थाना को FIR दर्ज करने हेतु आदेशित कर आदेश पुलिस अधीक्षक कार्यालय को आदेश भेजा गया जहां से नगर थाना औरंगाबाद को FIR दर्ज करने हेतु भेजा गया ।नगर थाना औरंगाबाद के वर्तमान थाना अध्यक्ष विपिन बिहारी शरण द्वारा दिनांक 23/2/2023 को FIR दर्ज किया गया । शेखर सिन्हा द्वारा सूचना हेतु अनेकों आरटीआई जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में लगाया गया जिसपर कुछ तो गलत सूचना और अनेको मामलों में कोई सूचना नहीं दिया गया । लोक सूचना पदाधिकारी पर यह बिहार में पहला मामला में FIR दर्ज हुआ है । बिहार के सभी लोक सूचना पदाधिकारी सूचना के अधिकार का अब तक उलंघन करने का आदत बना था जिससे सभी अधिकारियों में सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रति जवाबदेह बनाने का यह एक सबक है जिससे सभी अधिकारियों में आरटीआई के प्रति लापरवाह होने पर करवाई का संदेश जाएगा ।